Supreme Court ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया
Supreme Court ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया
नई दिल्ली,
Supreme Court of India ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें आयकर विभाग की छापेमारी संबंधी शक्तियों को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने Income Tax Act, 1961 के उन प्रावधानों पर सवाल उठाए थे, जो टैक्स चोरी की जांच के दौरान बिना पूर्व सूचना तलाशी, जब्ती और डिजिटल डेटा की जांच की अनुमति देते हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि इन शक्तियों का दुरुपयोग होने की आशंका है।
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi की पीठ ने कहा कि अदालत केवल इस आशंका के आधार पर किसी कानून की वैधता की जांच नहीं कर सकती कि भविष्य में उसका दुरुपयोग हो सकता है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि ये प्रावधान बड़े पैमाने पर होने वाली टैक्स चोरी को रोकने के लिए बनाए गए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में उठाई गई चिंताएं फिलहाल केवल आशंकाओं पर आधारित प्रतीत होती हैं।