नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सख्त सजा, अदालत की कड़ी टिप्पणी
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सख्त सजा, अदालत की कड़ी टिप्पणी
बीकानेर। नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है।
प्रकरण के अनुसार नोखा तहसील क्षेत्र निवासी हंसराज उर्फ जेठाराम पुत्र भानीराम नायक ने पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक ने 32 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए, जो आरोप सिद्ध करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुखदेव व्यास तथा अधिवक्ता दीपा खत्री ने पैरवी की।
