ऑटो चालक पर महिला से अभद्र भाषा का आरोप, IG को शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया

vasudev vyas

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ऑटो चालक पर महिला से अभद्र भाषा का आरोप, IG को शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया
बीकानेर। शहर में ऑटो में सफर कर रही एक महिला ने ऑटो चालक पर कथित रूप से उसकी लज्जा एवं मर्यादा का अपमान करने के इरादे से गंदी एवं आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर महिला ने पुलिस महानिरीक्षक (IG) को लिखित शिकायत दी।
शिकायत के बाद गंगाशहर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया।
मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। इस धारा के तहत किसी महिला की लज्जा या मर्यादा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारे, ध्वनि या किसी कृत्य का इस्तेमाल करना अपराध माना गया है। इसके दायरे में अपशब्द कहना, अश्लील आवाज या इशारा करना, आपत्तिजनक वस्तु दिखाना अथवा महिला की निजता में दखल देना शामिल हो सकता है।
धारा 79 के तहत दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष तक के साधारण कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। यह अपराध संज्ञेय और जमानती है तथा संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
सवाल यह है कि महिला की शिकायत पर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कार्रवाई किन परिस्थितियों में की गई और क्या मामले में धारा 79 के तहत कोई औपचारिक प्रकरण दर्ज किया गया?

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