आरपीएस अधिकारी के इशारे पर गैंगस्टर से जान से मारने की धमकी, हाईकोर्ट सख्तडीजीपी
आरपीएस अधिकारी के इशारे पर गैंगस्टर से जान से मारने की धमकी, हाईकोर्ट सख्त
डीजीपी को खुद मामले की निगरानी के निर्देश, बीकानेर एसपी को याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश
जोधपुर, 14 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक गंभीर मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने डीजीपी को मामले की स्वयं निगरानी करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही बीकानेर एसपी को याचिकाकर्ता को प्रभावी पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
मामला राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी संजय बोथरा और कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़ी धमकियों का बताया जा रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक आरपीएस अधिकारी के इशारे पर गैंगस्टर के माध्यम से याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकियां दी गईं।
जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। आरोप है कि उस समय याचिकाकर्ता परिवार के सदस्यों को तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा कथित रूप से अवैध हिरासत में लेकर मारपीट की गई। इस मामले में न्यायालय में कार्यवाही भी चली और वर्ष 2018 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संबंधित प्रकरण में संज्ञान लिया था।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब ट्रायल कोर्ट में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का चरण शुरू हुआ, तब कथित तौर पर कानूनी परिणामों से बचने के लिए याचिकाकर्ता पर समझौते का दबाव बनाया गया। आरोप है कि इसी दौरान गैंगस्टर के जरिए धमकियां दिलवाई गईं।
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाते हैं तो यह कानून-व्यवस्था और पुलिस तंत्र के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति है।
फिलहाल न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई है और मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा की तैयारी की जा रही है।