पंचायत चुनाव 2026, पेट्रोल पंपों पर ईंधन का रिजर्व स्टॉक अनिवार्य

vasudev vyas

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पंचायत चुनाव 2026: पेट्रोल पंपों पर ईंधन का रिजर्व स्टॉक अनिवार्य
बीकानेर। पंचायती राज आम चुनाव 2026 को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने जिले के सभी पेट्रोल-डीजल विक्रेताओं को आवश्यक ईंधन का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था चुनाव आचार संहिता समाप्त होने तक लागू रहेगी।
आदेश के अनुसार, चुनाव व्यवस्था में लगाए गए वाहनों को मांग और आवश्यकता के अनुसार ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 1000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल का स्टॉक हर समय सुरक्षित रखना होगा। इस आरक्षित मात्रा में पंप का डेड स्टॉक शामिल नहीं किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित ईंधन का उपयोग चुनावी कार्य में लगे वाहनों की जरूरत पूरी करने के लिए किया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों को चुनाव व्यवस्था के दौरान ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और प्रशासन की मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश पंचायती राज आम चुनाव 2026 की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने और चुनाव ड्यूटी में तैनात वाहनों के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

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