बीकानेर में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, 29 नवंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश

vasudev vyas

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बीकानेर में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, 29 नवंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश
बीकानेर। पंचायती राज चुनाव 2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले की सभी 15 पंचायत समिति क्षेत्रों में 29 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत हथियार, धारदार हथियार, विस्फोटक एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर चलने तथा इनके प्रदर्शन पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक प्रदर्शन, जुलूस एवं रैली पर भी प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा बलों, पुलिस, अधिकृत कर्मचारियों, सिख समुदाय के कृपाणधारी व्यक्तियों, वृद्ध एवं दिव्यांगों की लाठी तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को निर्धारित छूट दी गई है।
बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर भी आदेश लागू होगा। चुनावी सभाओं एवं वाहनों पर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल, स्कूल एवं धार्मिक स्थलों के 100 मीटर दायरे में भी लाउडस्पीकर के उपयोग पर सख्ती रहेगी।
पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना रैली, जुलूस, धरना अथवा आमसभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। बारात एवं शवयात्रा को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने, जातिगत द्वेष फैलाने या व्यक्तिगत आक्षेप लगाने वाली सामग्री के प्रसार पर भी सख्त रोक रहेगी। मतदान एवं मतगणना केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र में मोबाइल फोन, अनधिकृत भीड़, प्रचार एवं मत याचना प्रतिबंधित रहेगी। प्रत्याशी मतदान केंद्र तक अपने निजी वाहन से नहीं जा सकेंगे।
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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