नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा
नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा
भीलवाड़ा, 25 सितंबर। पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 की न्यायाधीश रेखा वधवा ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी दिलकुश मीणा को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार पीड़ित पक्ष ने 27 दिसंबर 2022 को पारोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 25 दिसंबर 2022 की रात करीब 12 बजे नाबालिग किशोरी पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान आरोपी दिलकुश मीणा घर में घुस आया और उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया।
किशोरी द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, बाल पकड़कर खींचे और गला दबाने का प्रयास किया। किशोरी के चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग गया।
शिकायत मिलने पर पारोली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी की और आरोपी दिलकुश मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप-पत्र (चार्जशीट) पेश किया। सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।
