हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जवाब, तबादले रद्द करने के आदेश की पालना नहीं करने का आरोप
हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जवाब, तबादले रद्द करने के आदेश की पालना नहीं करने का आरोप
जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश की पालना नहीं होने पर पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समिति शर्मा और निदेशक सुरेश चंद मीणा को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।
न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने यह नोटिस जारी करते हुए दोनों अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश कृष्णपाल शेखावत, विजय सिंह और विकास चाहर की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कहा गया कि विभाग ने पिछले साल मई में राष्ट्रीय आपदा के नाम पर किए गए कर्मचारियों के तबादलों को वापस लेने के हाईकोर्ट के आदेश की अब तक पालना नहीं की है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे पशुपालन विभाग में कार्यरत हैं और उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके तबादले रद्द कर पूर्व स्थान पर बहाल करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों ने जानबूझकर अदालत के आदेश की पालना नहीं की।
याचिका में यह भी बताया गया कि समान प्रकृति के अन्य मामलों में कोर्ट के आदेशों की पालना कर दी गई, लेकिन याचिकाकर्ताओं के मामलों में अब तक आदेश लागू नहीं किए गए। इस पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाब तलब किया है।