डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा के खिलाफ होगी एसीबी जांच, हाईकोर्ट सख्त

vasudev vyas

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डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा के खिलाफ होगी एसीबी जांच, हाईकोर्ट सख्त
जयपुर, 23 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही विभागीय कार्रवाई में हो रही देरी पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए तीन माह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि मामले में लंबे समय तक निर्णय लंबित रखना गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के संकेत मिलते हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
जानकारी के अनुसार, याचिका में आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को जानबूझकर टालते हुए उन्हें लाभ पहुंचाया गया। कोर्ट ने एसीबी को निर्देश दिए कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कर तय समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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