GST कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति पर लग सकता है अंकुश
GST कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति पर लग सकता है अंकुश
नई दिल्ली। जीएसटी व्यवस्था में सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। जीएसटी परिषद की सात अक्टूबर को होने वाली बैठक में कर अधिकारियों की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों को सीमित करने सहित कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।
प्रस्ताव के अनुसार सामान्य कर विवादों के मामलों में गिरफ्तारी के बजाय टैक्स की वसूली, ब्याज और जुर्माने पर अधिक जोर दिया जाएगा। साथ ही आपराधिक मुकदमा चलाने की मौजूदा सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है।
जीएसटी कानून के तहत कई अपराधों के प्रावधानों को नरम करने और छोटे करदाताओं को राहत देने के उपायों पर भी चर्चा होने की संभावना है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सामान्य कर विवादों में कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है और गिरफ्तारी की कार्रवाई के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक किए जाने की दिशा में बदलाव हो सकता है।
हालांकि, गंभीर कर चोरी और जानबूझकर किए गए बड़े आर्थिक अपराधों के मामलों में कार्रवाई के प्रावधान बनाए रखने पर भी विचार किया जा सकता है। बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा के बाद ही अंतिम तस्वीर स्पष्ट होगी।
