राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बडा बदलाव
राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बडा बदलाव
जयपुर।। अब 16 वर्ष की उम्र में मिलेगी नौकरीसरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को राहत देने के उद्देश्य से अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में अहम बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब मृतक कर्मचारी के बेटे या बेटी को 16 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
अब तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए 18 वर्ष की आयु अनिवार्य थी, जिससे कई परिवारों को लंबे समय तक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नए संशोधन से आश्रित परिवारों को समय रहते सहायता मिल सकेगी।
इसके साथ ही नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी की मृत्यु के 90 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
सरकार के इस निर्णय को कर्मचारी संगठनों एवं आमजन द्वारा सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। उनका कहना है कि यह बदलाव मृतक कर्मचारियों के परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने में सहायक सिद्ध होगा।