आईएएस आरती डोगरा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा जांच कराने के एकलपीठ के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी
जयपुर | बड़ी खबर
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डिस्कॉम अध्यक्ष व CMD आईएएस आरती डोगरा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) जांच के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि 23 अप्रैल को एकलपीठ में जस्टिस रवि चिरानिया ने ACB जांच के निर्देश दिए थे। हालांकि, अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजీవ प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने इस आदेश को स्थगित कर दिया है।
खंडपीठ ने मामले से जुड़ी सभी आगामी कार्यवाहियों पर भी रोक लगाते हुए राज्य सरकार, कार्मिक विभाग और विद्युत प्रसारण निगम सहित अन्य पक्षों से जवाब तलब किया है।
सुनवाई के दौरान आरती डोगरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने दलील दी कि यह मामला भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता, जबकि उनके खिलाफ पहले से विभागीय जांचें लंबित हैं। कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए फिलहाल एकलपीठ के आदेश को प्रभावहीन कर दिया।
मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है। तब तक ACB की किसी भी कार्रवाई पर रोक बनी रहेगी।
आरती डोगरा को राजस्थान कैडर की प्रभावी और सख्त प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। इस फैसले को उनके समर्थक बड़ी राहत और “सत्य की जीत” के रूप में देख रहे हैं।
